समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 17अगस्त। कोरोना के मामलों में राहत देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू ने ढ़ीन देने का फैसला किया है। जिसके लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन टीकाकरण अभियान सूचारू रूप से चलता रहेगा।
राज्य सरकार ने शादी समारोहों में शामिल होने को लेकर भी ढील दी है जिसके मुताबिक शादी समारोह मे केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही शादी में शामिल होने के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने अनिवार्य है। वहीं अंतिम संस्कार में भी केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक हर तरह की भीड़ इकट्ठा होने व समारोहों पर पाबंदी लगी हुई है। अगर किसी सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम की पहले से अनुमति ली जाती है तो अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
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