मग्र समाचार सेवा
बेंगलुरु, 15 मार्च। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार सुबह फैसला सुनाएगी। मामले को दिन के पहले पहर में सूचीबद्ध किया गया है। फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में स्कूल- कालेज बंद रहेंगे और कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल थे, ने तर्क और प्रतिवाद सुनने के बाद मामले को पहले फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था।
हिजाब मामले पर आज आएगा फैसला
हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फार गर्ल्स की छह छात्राओं का विरोध शुरू किया था। यह विरोध अन्य जिलों में फैल गया और एक बड़ा विवाद बन गया। यहां तक कि तनाव भी पैदा हो गया, क्योंकि कुछ हिंदू छात्र भगवा शाल में आने लगे। उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार, हिजाब मामले से जुड़े केस को मंगलवार के लिए लिस्ट किया गया है और हाई कोर्ट सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुना सकता है।
मुस्लिम छात्राओं की क्या है मांग?
कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई है। इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।
हिजाब विवाद के पीछे है सीएफआई
जान लें कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था।
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