समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17 अगस्त :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही CBI और ED को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट द्वारा CBI/ED को जांच का आदेश देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाईकोर्ट की कार्यवाही “कानून की दृष्टि से अज्ञात” है और यह “विचहंट” जैसा है। सिब्बल ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की नीयत और बार-बार याचिकाएं दाखिल करने के मकसद पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार की ओर से ASG SV राजू ने कहा कि CBI फिलहाल सिर्फ शिकायत की जांच कर रही है और कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी अगर प्राइमाफेसी मामला पाती है तो सीधे केस दर्ज कर सकती है, कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक आदेशों से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है।
अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही स्थगित रहेगी। राहुल गांधी ने एक अलग याचिका दायर कर मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की है।
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