समग्र समाचार सेवा
वाराणसी, 20मई। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी। इसके साथ ही कथित शिवलिंग वाला एरिया पूरी तरह से सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक यथास्थिति रखी जाये। अंतरिम आदेश लागू रहेगा। वजू के लिए इंतज़ाम हों।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है।
Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge, Varanasi. Supreme Court orders that senior and experienced judicial officer of UP Judicial services will hear the case. pic.twitter.com/cE7KefXQYt
— ANI (@ANI) May 20, 2022
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले के हस्तांतरण पर मस्जिद समिति की याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 17 मई का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। वुजू की व्यवस्था की जाएगी। हम इस आदेश से बहुत खुश हैं।
इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज हुई। इसके लिए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर 500 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे और बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर आज नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि मस्जिद के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है, इसलिए कम संख्या में ही लोग यहां नमाज पढ़ने आएं। इसके बावजूद यहां नमाजियों की बहुत बड़ी संख्या उमड़ पड़ी, इसके बाद मस्जिद के लाउस्पीकर से नमाजियों को आसपास की दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए मस्जिद के गेट भी बंद कर दिए गए।
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