समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23सितंबर। उद्धव गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए शिवाजी पार्क में दशहरे पर रैली करने की इजाजत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना को आदेश दिया है कि वह बीएमसी के वार्ड ऑफिसर के पास इस आदेश को लेकर जाए और रैली करने की परमिशन ले। अदालत ने कहा है कि सरकार की ओर से जारी 2016 के आदेश के मुताबिक यह परमिशन दी जाएगी। यह नहीं पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यदि कुछ भी खामी पाई जाती है या फिर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो भविष्य में अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं दी। दरअसल मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके विरोध में शिंदे गुट ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अदालत ठाकरे गुट की याचिका पर कोई फैसला न करे। हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने शिंदे गुट के इस आवेदन को खारिज कर दिया। शिंदे गुट की तरफ से यह आवेदन दादर विधायक सदा सर्वंकर ने दिया था।
हाईकोर्ट ने पाया कि नगर परिषद ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। शिवसेना को 2-6 अक्टूबर से तैयारियों के लिए मैदान दिया जाएगा।
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