27% ओबीसी आरक्षण पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की रोक बरकरार , चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 9 दिसम्बर को अंतिम बहस होगी

समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 3नवंबर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की ज्वाइंट बेंच ने 14 फीसदी से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। 9 दिसम्बर को आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अंतिम बहस की तारीख तय की है।
सोमवार को सभी दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से OBC आबादी की जानकारी पेश की गई। बताया गया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से OBC वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 50 फीसदी से अधिक है। इस लिहाज से उन्हें बढ़े हुए आरक्षण का फायदा दिया जाना चाहिए।

मराठा आरक्षण का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघ ने इस मामले में पक्ष रखा। आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है। इस निर्णय में बताया गया है कि आबादी के परिपालन में भी 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वर्ष 1993 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि आबादी के लिहाज से आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

Comments are closed.