कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत

समग्र समाचार सेवा
चेन्नई,29 मार्च।
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने कामरा की उस दलील को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए महाराष्ट्र की अदालत में राहत के लिए जाने में असमर्थता जताई थी

मुंबई पुलिस की खार यूनिट ने 31 मार्च को कामरा को दूसरी बार समन भेजा था, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया था। इससे पहले महाराष्ट्र में उनके खिलाफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई थीं।

कामरा ने अपने विवादास्पद स्टैंड-अप वीडियो ‘नया भारत’ में शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। पुलिस के बुलावे के बावजूद पहली तारीख पर अनुपस्थित रहने के बाद, उनके वकील ने सात दिन का समय मांगा था, लेकिन बार-बार पेश न होने पर पुलिस ने नए समन जारी कर दिए।

कामरा ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट से कानूनी सुरक्षा की मांग की। अदालत ने उनके तर्कों को सुनने के बाद उन्हें 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दे दी

मुंबई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एकनाथ शिंदे तक सीमित नहीं है। कामरा पर अन्य प्रमुख हस्तियों के खिलाफ भी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने का आरोप है, और पुलिस उनकी पूरी गतिविधियों की जांच कर रही है।

कामरा ने अपने स्टैंड-अप कॉमेडी को ‘व्यंग्य की स्वतंत्रता’ करार दिया और कहा कि लोकतंत्र में नेताओं की आलोचना करना अपराध नहीं हो सकता। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के समर्थकों का मानना है कि उनकी भाषा अभद्र थी और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता

अब देखना होगा कि 7 अप्रैल के बाद अदालत का रुख क्या रहता है और मुंबई पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है

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