सरकारी भूमि पर अवैध चर्च निर्माण पर मद्रास हाईकोर्ट का सख्त रुख: गिरजाघर और ग्रोटो 12 सप्ताह में ढहाने के आदेश
समग्र समाचार सेवा
चेन्नई,9 अप्रैल। मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के अलवरपेट इलाके में सेंट मैरी रोड के पास सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक कैथोलिक चर्च और 50 फुट ऊंचे ग्रोटो (गुफा संरचना) को ढहाने का निर्देश दिया है। अदालत ने 2 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में स्थानीय निकायों को 12 सप्ताह के भीतर विध्वंस की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने को कहा।
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