समग्र समाचार सेवा
फरीदाबाद, 1अप्रैल। विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश बंद करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134ए हटा लिया है। इस बारे में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ;ईडब्ल्यूएसद्ध छात्रों के लिए फायदेमंद था। गरीब छात्रों के लिए यह बड़ा झटका है। अब गरीब छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा।
विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा सत्र में पूछा था प्रश्न
विधानसभा सत्र के दौरान नीरज शर्मा द्धारा प्रश्न पूछा गया था कि नियम 134 ए के तहत वर्तमान शेक्षणिक वर्ष में आवेदन करने वाले छात्रो की सख्ंया कितनी है और प्रवेश पाने वाले छात्रो की सख्ंया कितनी है, प्रवेश ना पाने वाले छात्रो के लिए सरकार पर कदन उठा रही है। इसपर शिक्षा मंत्री द्धारा जवाब देते हुए बताया गया था कि वर्तमान शेक्षणिक वर्ष में 66327 आवेदन आए जिसमें से मान्यत प्राप्त निजी स्कूलो में 36167 छात्र एंव राजकीय विधायलों में 11298 छात्र स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए पात्र पाएं गए जिनमें से 45289 छात्रों द्धारा विभिन्न मान्यता प्राप्त निजी विधालयों का प्रवेश के लिए चयन किया गया। इनसे से 21000 छात्रो ने चयनित मान्यत प्राप्त स्कूलो में प्रवेश लिया।
विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा सत्र में लगाई थी ध्यानाकर्षण सूचना
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के तहत प्राईवेट स्कूल वालो द्धारा एडिमशन ना देने वाले स्कूलों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा जिन स्कूलो को रियाती दरों पर जमीने दी जाती है उनमें कितने प्रतिशत गरीब बच्चों का कोटा होता है। जिसपर शिक्षा मंत्री द्धारा बताया गया था कि 134 ए के तहत 10 प्रतिशत सीटे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के गरीब एंव गरीबी रेखा से नीचे श्रेणियों से सम्बन्धित मेेधावी छात्रो के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।
विधायक नीरज शर्मा ने इसका कड़ा विरोध किया।
दरअसल 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10 पर्सेंट सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में 134ं खत्म करने का जिक्र किया था लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा था कि अब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत गरीब व पिछड़े परिवारों से 25 छात्रों का निशुल्क दाखिला कराया जाएगा। सरकार की ओर से बुधवार को जारी की अधिसूचना यह तो बताया गया है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में से नियम 134 ए को हटा दिया गया है पर कहीं यह नहीं लिखा गया है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र में ही शिक्षा अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों का दाखिला कराया जाएगा, इसका कोई जिक्र नहीं है।
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