- अब 12%+ अल्कोहल वाली दवा बिना डॉक्टर पर्ची के नहीं मिलेगी; सरकार ने नया नियम लागू किया।
- फार्मेसियों को सभी बिक्री का रिकॉर्ड रखना जरूरी।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सख्ती से नियम लागू करने को कहा।
- इस कदम से दवाओं के दुरुपयोग और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12 जुलाई : केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के संभव नहीं होगी। इससे पहले, कई बार देखा गया था कि ऐसी दवाएं बिना किसी नियंत्रण के आसानी से मिल जाती थीं, जिससे दुरुपयोग और अवैध बिक्री के मामले बढ़ते जा रहे थे।
सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए सभी फार्मेसियों को निर्देश दिया है कि वे हर बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। इसका उद्देश्य है कि किसी भी अनियमितता की तुरंत पहचान की जा सके और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि नए नियम से मरीजों की सुरक्षा में भारी सुधार होगा और साथ ही अवैध दवा कारोबार पर भी लगाम लगेगी।
इस फैसले के बाद दवा कारोबारियों और आम जनता दोनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला नशे के दुरुपयोग को रोकने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने वाली फार्मेसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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