समग्र समाचार सेवा
जबलपुर,3 मार्च। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद नर्मदा किनारे हो रहे अनधिकृत निर्माणों पर पूरी तरह रोक लग गई है।
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