समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्र की उस याचिका पर फटकार लगाते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसने देश भर में स्कूलों को फिर से खोलने की गुहार लगाई थी। छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उनसे कहा था कि देश भर के सभी स्कूलों को अब खोल देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए टिप्पणी की है और छात्र से कहा है कि हम यह नहीं कहते कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल हुई है, लेकिन बेहतर हो कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य की सरकारें अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रही हैं और जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां के स्कूल खोले जा रहे हैं और इसमें हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions to Centre & States to consider and take a time-bound decision with regard to the physical re-opening of schools and conduct of offline teaching.
SC says it cannot direct states to reopen schools for physical teaching.
— ANI (@ANI) September 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए राज्यों को निर्देश नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा, हम नहीं जानते कि कोरोना का खतरा कहां अधिक है या किन जिले में संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है। ये काम राज्य की सरकारें देख रही हैं और अपने राज्य में वो अपना निर्णय ले रही हैं। कोर्ट ने कहा, बेशक बच्चों को वापस स्कूल जाने की आवश्यकता है, लेकिन यह राज्यों द्वारा तय किया जाना चाहिए कि कहां स्कूल खोले जाएंगे या कहां नहीं।
Comments are closed.