समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,13 नवम्बर। हाल के वर्षों में भारत में कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई तेजी से बढ़ी है। विभिन्न मामलों में राज्य सरकारों ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया है। हालांकि, इस तरह की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताई है और इसे कानून के नियमों का उल्लंघन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “लक्ष्मण रेखा” मानते हुए कहा कि किसी भी आरोपी का घर गिराना न्यायसंगत नहीं है, खासकर तब जब मामला न्यायिक प्रक्रिया में हो और आरोपी का दोष अभी साबित नहीं हुआ हो।
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