राज्यपाल उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती संबंधी अर्हता में संशोधन प्रस्ताव का किया अनुमोदन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में मिलेगी 05 प्रतिशत की छूट

समग्र समाचार सेवा
रायपुर, 21मई। राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-31 में सीधी भर्ती संबंधी अर्हता में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधान अंतर्गत कार्य-परिषद् द्वारा पारित अध्यादेश क्रमांक 31: Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University Payable by the University में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती में अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने संबंधी यूजीसी/एआईसीटीई के मापदंड अनुरूप परिशिष्ट-1 के समावेश संबंधी संशोधन प्रस्ताव को कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

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